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राजस्थान सचिवालय में सख्ती: फोटो-वीडियो बनाने पर केस दर्ज होगा, आम लोगों की एंट्री पर भी नई पाबंदियां

Kashish Sain 3 months ago
राजस्थान सरकार ने जयपुर स्थित सचिवालय परिसर में सुरक्षा और गोपनीयता के मद्देनजर नई पाबंदियां लागू की हैं।
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राजस्थान सरकार ने जयपुर स्थित सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के तहत सचिवालय परिसर में बिना अनुमति फोटो या वीडियो बनाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अन्य संबंधित सुरक्षा नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

कार्मिक विभाग की सचिव अर्चना सिंह द्वारा जारी आदेश में सचिवालय परिसर को "नो-फोटोग्राफी जोन" घोषित करते हुए सुरक्षा कर्मियों को इन नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6:30 बजे बाद आमजन की नो एंट्री

नए नियमों के अनुसार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर आम नागरिकों को सुबह 9:30 बजे से पहले और शाम 6:30 बजे के बाद सचिवालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा अस्थायी पास धारकों को सरकारी अवकाश के दिनों में भी सचिवालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि संबंधित विभाग या अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो।

छुट्टी के दिन प्रवेश के लिए लेनी होगी मंजूरी

यदि कोई व्यक्ति छुट्टी के दिन किसी विभागीय कार्य के लिए सचिवालय आना चाहता है, तो उसे संबंधित विभाग या अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। विभाग की ओर से सुरक्षा शाखा को फोन या लिखित सिफारिश मिलने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।

बिना अनुमति फोटो-वीडियो बनाना अपराध

सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि सचिवालय परिसर में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से सचिवालय को संवेदनशील क्षेत्र माना गया है, इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण रोक रहेगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज करने तक की व्यवस्था की गई है।

कर्मचारियों के लिए भी नए निर्देश

सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सचिवालय परिसर में सुरक्षा शाखा द्वारा जारी पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पहनना अनिवार्य होगा। बिना वैध पास के किसी भी व्यक्ति या वाहन को परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा।

सुरक्षाकर्मियों को किसी भी व्यक्ति या वाहन की जांच और तलाशी लेने का अधिकार भी दिया गया है।

सुरक्षा और गोपनीयता का दिया गया हवाला

कार्मिक विभाग के अनुसार कार्यालय समय के बाद और छुट्टियों में कई अस्थायी पासधारक सचिवालय परिसर में घूमते रहते हैं। इससे सरकारी कार्यों में बाधा आने और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ने की संभावना रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इन नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

तबादला सीजन के बीच बढ़ी चर्चा

गौरतलब है कि 19 जून से राज्य में तबादलों पर लगी रोक हट चुकी है। इसके बाद विभिन्न विभागों में तबादलों और अन्य कार्यों को लेकर बड़ी संख्या में लोग सचिवालय पहुंच रहे हैं। ऐसे समय में एंट्री और फोटोग्राफी पर सख्ती को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

हालांकि सचिवालय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये नियम नए नहीं हैं, बल्कि पहले से लागू प्रावधानों को दोबारा प्रभावी और सख्ती से लागू करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया है।

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