भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। रेल मंत्रालय ने रेलवे एक्ट में किए गए संशोधनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिना टिकट यात्रा पर लगने वाला न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। नया नियम 20 जून से प्रभावी माना जाएगा।
रेल मंत्रालय ने 18 जून को देशभर के सभी रेलवे जोनों को पत्र भेजकर नए प्रावधानों की जानकारी दी थी। शुरुआत में इन नियमों को 1 जुलाई से लागू किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन शुक्रवार को जारी गैजेट अधिसूचना के बाद इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।
13 साल बाद बढ़ाया गया जुर्माना
रेलवे अब तक बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए यात्रियों से 250 रुपए जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया वसूलता था। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया गया था। अब करीब 13 साल बाद इसे बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है।
नए नियमों के अनुसार यदि कोई यात्री बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे यात्रा का पूरा किराया चुकाने के साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
दूसरे के टिकट पर सफर करना भी पड़ेगा महंगा
रेलवे ने दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ाई है। ऐसे मामलों में टिकट जब्त किया जा सकता है और यात्री से पूरा किराया तथा अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।
अवैध फेरी और भीख मांगने पर भी कार्रवाई
रेलवे के नए नियमों के तहत ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।
सभी रेलवे जोनों को निर्देश
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों की जानकारी टिकट चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल विभाग और अन्य संबंधित कर्मचारियों तक तत्काल पहुंचाई जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए।
जानिए क्या बदला?
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बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़कर 500 रुपए।
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यात्रा का पूरा किराया अलग से देना होगा।
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दूसरे के टिकट पर यात्रा करने पर सख्त कार्रवाई।
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ट्रेन और स्टेशन पर अवैध फेरी लगाने पर 2000 रुपए तक जुर्माना।
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भीख मांगने और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान।
रेलवे का मानना है कि इन संशोधनों से बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने और रेल सेवाओं में अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी।