राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ताओं को आवेदन (फॉर्म) में संशोधन का अवसर दिया जाए और उन्हें प्रोविजनल रूप से री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी जाए।
कोर्ट ने क्या कहा?
हवा सिंह एवं अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक असुविधा किसी पात्र अभ्यर्थी को परीक्षा का अवसर देने से इंकार करने का वैध आधार नहीं हो सकती। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आयोग की व्याख्या सीमित और उचित नहीं है।
क्या था पूरा मामला?
RPSC ने 8 मई 2026 को एसआई भर्ती-2021 को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की थी। आयोग ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधित करने का मौका दिया था, जिन्होंने वर्ष 2021 की मूल परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्र दिए थे।
इस फैसले के खिलाफ उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने मूल भर्ती में आवेदन तो किया था, लेकिन विभिन्न अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे।
याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेशों में "भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों" के हितों की रक्षा करने की बात कही थी।
उनका कहना था कि इस शब्द का अर्थ केवल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए।
RPSC का पक्ष
आयोग ने अदालत को बताया कि करीब 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन तो किया था, लेकिन परीक्षा नहीं दी। आयोग का कहना था कि इनमें से कई उम्मीदवार अब अन्य नौकरियों में चयनित हो चुके होंगे या परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके होंगे। सभी को शामिल करने पर आवेदन प्रक्रिया और छंटनी में भारी प्रशासनिक कठिनाई होगी।
हाईकोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि "भर्ती प्रक्रिया में शामिल" शब्द की संकीर्ण व्याख्या कर केवल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित करना प्रथम दृष्टया उचित नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को सितंबर में प्रस्तावित पुनः परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए।
भर्ती से जुड़े अहम आंकड़े
- कुल आवेदन: करीब 7.95 लाख
- मूल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी: 3,83,097
- परीक्षा आयोजित: 13 से 15 सितंबर 2021
- री-एग्जाम प्रस्तावित: सितंबर 2026
भर्ती पहले ही हो चुकी है रद्द
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था। इसके बाद 4 अप्रैल 2026 को डिवीजन बेंच ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। चयनित ट्रेनी एसआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी।
अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं को पुनः परीक्षा में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि यह अनुमति फिलहाल प्रोविजनल रहेगी और अंतिम निर्णय अदालत के आगामी आदेशों पर निर्भर करेगा।