Rajasthan SI Recruitment 2021: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब याचिकाकर्ता भी दे सकेंगे री-एग्जाम

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 री-एग्जाम को लेकर बड़ा आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
July 2, 2026 • 4:00 PM  1
राजस्थान
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Rajasthan SI Recruitment 2021: हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब याचिकाकर्ता भी दे सकेंगे री-एग्जाम

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ताओं को आवेदन (फॉर्म) में संशोधन का अवसर दिया जाए और उन्हें प्रोविजनल रूप से री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने क्या कहा?

हवा सिंह एवं अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक असुविधा किसी पात्र अभ्यर्थी को परीक्षा का अवसर देने से इंकार करने का वैध आधार नहीं हो सकती। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आयोग की व्याख्या सीमित और उचित नहीं है।

क्या था पूरा मामला?

RPSC ने 8 मई 2026 को एसआई भर्ती-2021 को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा कराने की घोषणा की थी। आयोग ने केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन संशोधित करने का मौका दिया था, जिन्होंने वर्ष 2021 की मूल परीक्षा के दोनों प्रश्नपत्र दिए थे।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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