सीकर। राजस्थान के सीकर जिले की पॉक्सो कोर्ट-1 ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़के से कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित नाबालिग को राज्य की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।
लोक अभियोजक भवानी सिंह जेरठी ने बताया कि यह घटना 12 जून 2022 की है। आरोपी ने रास्ता पूछने के बहाने नाबालिग को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और उसे सुनसान खेत में ले गया। वहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया। विरोध करने और चिल्लाने पर आरोपी ने उसका गला दबाकर मारपीट भी की।
घटना के बाद आरोपी के वहां से चले जाने पर नाबालिग पास की एक ढाणी में पहुंचा, जहां उसने एक महिला को पूरी आपबीती बताई। महिला ने बच्चे के परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद 13 जून 2022 को संबंधित थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और 11 अक्टूबर 2022 को अदालत में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान और 46 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट-1 के न्यायाधीश विक्रम चौधरी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना और 2 लाख पीड़िता को सहायता प्रदान की