राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उप निरीक्षक (SI) भर्ती-2021 की री-एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2021 की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित री-एग्जाम में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक अपने आवेदन में आवश्यक जानकारी अपडेट करनी होगी।
हालांकि, आयोग ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने 8 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार पहले ही आवेदन अपडेट कर दिया है, उन्हें दोबारा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आवेदन अपडेट करने से पहले पूरी करनी होगी KYC
आयोग के अनुसार आवेदन संशोधित करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) में KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके तहत लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा।
इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन में आवश्यक संशोधन कर स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) स्वीकार करना होगा। आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से सत्यापन करना भी अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
SSO ID से कर सकेंगे आवेदन अपडेट
उम्मीदवार अपनी SSO ID से लॉगिन कर 'My Recruitment' सेक्शन में जाकर आवेदन अपडेट कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का OTR नई SSO ID में माइग्रेट हो चुका है, वे 'Fetch Application Form' विकल्प का उपयोग कर सकेंगे।
यदि आवेदन ट्रांसफर करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो अभ्यर्थी 15 जुलाई 2026 तक आयोग के Candidate Grievance Portal पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इन जानकारियों में ही होगा संशोधन
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में केवल निम्न जानकारी ही अपडेट की जा सकेगी—
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मोबाइल नंबर
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ई-मेल आईडी
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पत्राचार का पता
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लाइव फोटो
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अंगूठे का निशान
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हस्ताक्षर
वहीं आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण श्रेणी और अन्य मूल पात्रता संबंधी जानकारी में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
मूल पात्रता शर्तों में नहीं होगा बदलाव
आरपीएससी ने कहा है कि भर्ती की पात्रता शर्तें 3 फरवरी 2021 को जारी मूल विज्ञापन तथा 7 जून 2021 के शुद्धिपत्र के अनुसार ही लागू रहेंगी। वहीं परीक्षा का सिलेबस भी 22 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार रहेगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला
आयोग ने बताया कि यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ द्वारा 2 जुलाई 2026 को दिए गए अंतरिम आदेश के बाद लिया गया है। अदालत के निर्देशों के अनुसार 2021 भर्ती के सभी अभ्यर्थियों को फिलहाल अनंतिम (Provisional) रूप से री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि OTR में उपयोग किए गए फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के उपयोग की सहमति देने के साथ OTP सत्यापन कर आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।