राजस्थान उच्च न्यायालय से शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी अंतरिम राहत मिली है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट की माननीय एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक किसी भी अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह भी अवलोकन किया कि संबंधित एफआईआर राजनीतिक मंशा से प्रेरित प्रतीत होती है। हालांकि, मामले की अंतिम सुनवाई और विस्तृत परीक्षण अभी शेष है।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर के आधार पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर न्यायालय आगे का निर्णय करेगा।
गौरतलब है कि भजन गायक छोटू सिंह रावणा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चाएं तेज थीं। अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद इस मामले ने नया कानूनी और राजनीतिक मोड़ ले लिया है।
फिलहाल सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मामले में न्यायालय आगे की प्रक्रिया और अंतरिम राहत को लेकर फैसला सुनाएगा।