रविन्द्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, छोटू सिंह रावणा की FIR पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को अंतरिम राहत देते हुए भजन गायक छोटू सिंह रावणा की ओर से दर्ज एफआईआर में अगली सुनवाई तक किसी भी अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
July 7, 2026 • 5:49 PM  2
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रविन्द्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, छोटू सिंह रावणा की FIR पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक
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रविन्द्र सिंह भाटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, छोटू सिंह रावणा की FIR पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक

राजस्थान उच्च न्यायालय से शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को बड़ी अंतरिम राहत मिली है। भजन गायक छोटू सिंह रावणा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मामले में हाईकोर्ट की माननीय एकलपीठ ने अगली सुनवाई तक किसी भी अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह भी अवलोकन किया कि संबंधित एफआईआर राजनीतिक मंशा से प्रेरित प्रतीत होती है। हालांकि, मामले की अंतिम सुनवाई और विस्तृत परीक्षण अभी शेष है।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर के आधार पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर न्यायालय आगे का निर्णय करेगा।

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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