नशा तस्कर की 45 लाख रुपये की संपत्ति फ्रीज, जानें पूरा मामला
हनुमानगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर गगनदीप सिंह की 45 लाख रुपये की कृषि भूमि को NDPS एक्ट के तहत फ्रीज कर दिया है। जानिए इस मामले की पूरी डिटेल।
राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करी की 'काली कमाई' से खरीदी गई करीब 45 लाख रुपये की संपत्ति पर हथौड़ा चलाया है। पुलिस ने तस्कर की 0.537 हेक्टेयर कृषि भूमि को NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत फ्रीज कर दिया है।
नशे की कमाई से खरीदी थी 45 लाख की जमीन
जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बताया कि जिले में तस्करों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। 4 सितंबर 2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद के सुपरविजन और वृत्ताधिकारी मीनाक्षी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। सदर थाना प्रभारी राजीव रॉयल ने अपनी टीम के साथ मिलकर आरोपी गगनदीप सिंह उर्फ गग्गू (निवासी वार्ड नंबर 10 उत्तमसिंहवाला, थाना सदर) के खिलाफ यह एक्शन लिया। आरोपी ने चक 7 यूटीएस में नशे के कारोबार से कमाए पैसों से 0.537 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 45 लाख रुपये बताई जा रही है।
आय का कोई वैध जरिया नहीं, दर्ज हैं 3 मामले
पुलिस की जांच में यह साफ हुआ है कि आरोपी गगनदीप पिछले कई सालों से नशे के अवैध कारोबार में लिप्त है। वह एक बड़ा नशा तस्कर है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2023 में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान जब पुलिस ने उसकी संपत्ति और बैंक लेनदेन को खंगाला, तो पता चला कि आरोपी के पास कमाई का कोई भी लीगल (वैध) साधन नहीं है। उसने यह पूरी संपत्ति केवल नशा बेचकर जुटाई है।