राजस्थान के 309 निकायों में 48 घंटे शराबबंदी, जानें कब-कब बंद रहेंगे ठेके!
राजस्थान के 309 निकायों में होने वाले चुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने शराब बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग से 48 घंटे पहले 'ड्राई डे' रहेगा। 7 से 11 सितंबर के बीच शराब की दुकानें कब बंद रहेंगी, यहां जानें पूरी जानकारी।
राजस्थान में आगामी निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश के 309 निकायों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का आदेश जारी किया है। चुनाव के दोनों चरणों में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने से 48 घंटे पहले 'ड्राई डे' (Dry Day) लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान शराब की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
पहले चरण का चुनाव: 7 सितंबर शाम से शुरू होगा ड्राई डे
निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर को संपन्न होनी है। आबकारी विभाग के आदेशानुसार, पहले चरण वाले क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पहले यानी 7 सितंबर की शाम 6 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह रोक 9 सितंबर शाम 6 बजे (मतदान समाप्ति) तक लगातार जारी रहेगी। इन 48 घंटों में किसी भी शराब की दुकान, बार या होटल में शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी।
दूसरे चरण का चुनाव: 9 से 11 सितंबर तक रहेगी रोक
जिन निकायों में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है, वहां 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों के लिए 'ड्राई डे' की अवधि 9 सितंबर की शाम 6 बजे से शुरू होगी और यह 11 सितंबर शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रखी जाएंगी।