राजस्थान हाईकोर्ट से रविन्द्र सिंह भाटी को अंतरिम राहत, कथित धमकी मामले की FIR पर अगली सुनवाई तक रोक..
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को कथित धमकी मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से जवाब भी मांगा है। यह मामला सोशल मीडिया टिप्पणी के बाद कथित फोन पर धमकी देने के आरोप से जुड़ा है।
जोधपुर। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज कथित आपराधिक धमकी के मामले में फिलहाल आगे की पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब भी तलब किया है। अब अगली सुनवाई तक इस एफआईआर के आधार पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
विधायक ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने बाड़मेर के शिव थाने में दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला तथ्यों के अनुरूप नहीं है और इसे राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया है।