सरपंचों के लिए चुनाव आयोग का सख्त फरमान, पर्चा भरने से पहले नहीं किया ये काम तो खारिज होगा नामांकन

राजस्थान में आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। चुनाव लड़ने के इच्छुक निवर्तमान सरपंचों (प्रशासकों) को नामांकन से पहले अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा।

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yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor
October 1, 2026 • 3:00 AM  0
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सरपंचों के लिए चुनाव आयोग का सख्त फरमान, पर्चा भरने से पहले नहीं किया ये काम तो खारिज होगा नामांकन
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सरपंचों के लिए चुनाव आयोग का सख्त फरमान, पर्चा भरने से पहले नहीं किया ये काम तो खारिज होगा नामांकन

राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों (Panchayat Election) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे निवर्तमान सरपंचों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) की नई गाइडलाइन के अनुसार, वर्तमान में ग्राम पंचायतों में प्रशासक (Prashasak) का पद संभाल रहे लोगों को सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी होगी।

अगर कोई भी प्रशासक नामांकन दाखिल करने से पहले अपने पद से विधिवत इस्तीफा नहीं देता है, तो वह चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा।

'लाभ का पद' माना गया है प्रशासक का पद

yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor

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