कातिल पति को उम्रकैद: पत्नी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के क्रूर हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, न्यायाधीश ने कही दिल दहला देने वाली बातें
झुंझुनूं जिले में 1 अप्रैल 2021 को आरोपी पति राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अपर सेशन कोर्ट ने राजकुमार को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसे भरोसे की क्रूर हत्या बताते हुए सख्त टिप्पणी की कि पति रक्षक की बजाय भक्षक बन गया, और पीड़िता के अंतिम क्षणों का असहनीय दर्द शब्दों से परे है।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक बेहद ही क्रूर और दिल दहला देने वाले हत्याकांड में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अपर सेशन न्यायालय संख्या एक, झुंझुनूं की न्यायाधीश श्रीमती सीमा ढाका ने आरोपी राजकुमार पुत्र बृजलाल, निवासी आनंदपुरा-बिसाऊ को आजीवन कारावास (उम्रकैद) के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना नहीं चुकाता, तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी होगी।
घटना का विवरण
यह अमानवीय घटना 1 अप्रैल 2021 को हुई थी। आरोपी राजकुमार ने अपनी पत्नी सुमन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गईं। सुमन को इलाज के लिए जयपुर के सीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 4 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई। सुमन के पिता करणाराम (निवासी विजयपुरा सांखू, चूरू) ने 4 अप्रैल को बिसाऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सुमन का विवाह राजकुमार से लगभग 10 साल पहले हुआ था। घटना की जानकारी उन्हें गांव वालों से मिली, जबकि ससुराल पक्ष उन्हें गुमराह करता रहा।