किंग खान की बेटी सुहाना की 12.91 करोड़ की अलीबाग डील पर विवाद: बिना कलेक्टर मंजूरी के किसान बनीं या निवेशक?

सुहाना खान द्वारा अलीबाग में 12.91 करोड़ की कृषि भूमि खरीदने का सौदा विवादों में, बिना कलेक्टर की मंजूरी के नियमों की अनदेखी का आरोप। जांच शुरू, तहसीलदार से मांगी गई रिपोर्ट।

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Web Desk Verified Media or Organization • 11 Jun, 2026Sub Editor
September 3, 2025 • 11:48 AM  261
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किंग खान की बेटी सुहाना की 12.91 करोड़ की अलीबाग डील पर विवाद: बिना कलेक्टर मंजूरी के किसान बनीं या निवेशक?
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3 Sep 2025
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किंग खान की बेटी सुहाना की 12.91 करोड़ की अलीबाग डील पर विवाद: बिना कलेक्टर मंजूरी के किसान बनीं या निवेशक?

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के अलीबाग में खरीदी गई एक कृषि भूमि है। सुहाना ने थाल गांव में करीब 12.91 करोड़ रुपये की कीमत वाली जमीन खरीदी है, जो अब विवादों के केंद्र में है। आरोप है कि इस डील में महाराष्ट्र सरकार के कृषि भूमि अधिनियम 1961 के नियमों की अनदेखी की गई है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई और विवाद की जड़।

सुहाना खान ने अलीबाग के थाल गांव में एक कृषि योग्य जमीन खरीदी है, जो मूल रूप से किसानों को खेती के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। इस जमीन का सौदा 30 मई 2023 को हुआ, जिसके लिए सुहाना ने मुंबई के कफ परेड में रहने वाली खोटे परिवार को 12.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इस डील के लिए 77.46 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी अदा की गई, और लेनदेन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए पूरा हुआ।

हालांकि, इस सौदे पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के कृषि भूमि अधिनियम 1961 के तहत ऐसी जमीन केवल वही व्यक्ति खरीद सकता है, जो पहले से कृषि परिवार से हो या जिसके पास पहले से कृषि भूमि हो। सुहाना पर आरोप है कि उन्होंने बिना जिला कलेक्टर की मंजूरी के यह जमीन खरीद ली, जो इस तरह की डील के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, जमीन बेचने वाले खोटे परिवार को भी बिना कलेक्टर की अनुमति के इस सौदे को पूरा करने का दोषी माना जा रहा है।

नियम क्या कहते हैं?

महाराष्ट्र का कृषि भूमि अधिनियम 1961 साफ तौर पर कहता है कि कृषि योग्य जमीन का हस्तांतरण केवल तहसीलदार या कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही हो सकता है। अगर जमीन सरकार द्वारा खेती के लिए आवंटित की गई है, तो उसे सीधे तौर पर बेचा नहीं जा सकता। न तो खरीदार और न ही विक्रेता बिना आधिकारिक अनुमति के ऐसी डील कर सकते हैं। इस मामले में नियमों की अनदेखी का आरोप लगने के बाद जांच शुरू हो गई है।

जांच के आदेश, सुहाना पर बढ़ा दबाव

इस विवाद के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर ने अलीबाग के तहसीलदार से इस मामले की विस्तृत जांच के लिए रिपोर्ट मांगी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या इस सौदे में मालिकाना हक के हस्तांतरण में कोई अनियमितता हुई है। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि क्या सुहाना और खोटे परिवार ने बिना जरूरी कागजी कार्रवाई के यह डील पूरी की।

सुहाना की किसानी या निवेश?

सुहाना खान, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही हैं, अब इस जमीन सौदे के कारण चर्चा में हैं। कई लोग इसे उनके किसानी की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ इसे एक बड़े निवेश के तौर पर। लेकिन नियमों की कथित अनदेखी ने इस डील को विवादास्पद बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले पर अपनी राय दे रहे हैं, जहां कुछ सुहाना का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ इस सौदे की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं।

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