खान सर को बड़ी राहत: फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट की रोक, जानिए कब तक मिली राहत...
पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और ‘ग्लोबल स्टडीज’ कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद खान सर को फिलहाल राहत मिल गई है, जबकि मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को मामले से जुड़ी केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक फैजल खान के खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर फायरिंग की घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर समेत अन्य लोगों के नाम भी सामने आए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और विभिन्न पक्षों से पूछताछ की।