राज्यसभा चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज की, कहा- चुनाव के बीच अदालत दखल नहीं देती
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद आमतौर पर अदालतें हस्तक्षेप नहीं करतीं।
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करतीं और ऐसे मामलों में चुनाव खत्म होने के बाद ही कानूनी चुनौती दी जा सकती है।
मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने दावा किया था कि उनका नामांकन गलत तरीके से निरस्त किया गया है और उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम Court ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।
सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी मुवक्किल केवल चुनाव लड़ने का अधिकार मांग रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने शुरुआती चरण में ही उन्हें चुनावी मुकाबले से बाहर कर दिया। यदि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाता और पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो वे हार जातीं, लेकिन लोकतंत्र में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए।