अब आखिरी समय पर टिकट कैंसिल किया तो जेब होगी खाली! रेलवे का नया नियम आया सामने...
भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट रद्द करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह सीमा 4 घंटे थी। साथ ही चार्ट बनाने का समय भी 8 घंटे पहले कर दिया गया है। नए नियमों का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना, खाली सीटों का बेहतर उपयोग करना और वेटिंग यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने के अवसर बढ़ाना है। यह नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो अप्रैल से लागू होने जा रहे हैं। इस नए सिस्टम का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो आखिरी समय तक टिकट होल्ड करके रखते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं।
रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव रेलवे में पारदर्शिता बढ़ाने, सीटों का बेहतर उपयोग करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
क्या बदला है सबसे बड़ा नियम?