जयपुर नगर निगम का बड़ा फैसला: पालतू कुत्ता-बिल्ली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जानें नए नियम!
जयपुर नगर निगम ने शहर में पालतू कुत्ते और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है, जिसके तहत पहली बार रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹1,000 (+GST) और सालाना रिन्यूअल ₹500 (+GST) तय किया गया है। तय तारीख तक रजिस्ट्रेशन न कराने पर ₹5,000 का भारी जुर्माना लगेगा। शहर को रेबीज-मुक्त बनाने के उद्देश्य से लागू इस नियम में पेट्स को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। सुविधा के लिए निगम 2 अगस्त को 'पेट कार्निवल' आयोजित करेगा, जहाँ ऑन-द-स्पॉट फ्री वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
जयपुर। क्या आपके घर में भी कोई प्यारा सा डॉगी या बिल्ली आपका दिल बहलाती है? अगर हाँ, तो यह खबर सीधे आपकी जेब और आपके प्यारे पेट्स से जुड़ी हुई है। इंसानों की तरह अब आपके पालतू जानवरों का भी पूरा आधिकारिक रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में दर्ज होने जा रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती, तो सीधा 5,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है!
जी हां, जयपुर नगर निगम (JMC) ने शहर में रहने वाले सभी पेट ओनर्स के लिए पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अनिवार्य कर दिया है।
2 महीने की मोहलत, 30 सितंबर के बाद सीधा ₹5,000 का फटका
जयपुर नगर निगम ने शहरवासियों को इस कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 महीने का समय (30 सितंबर तक) दिया है।