बेटी की हत्या करने वाले पिता को 10 साल की जेल, पढ़ाई के दबाव में पीट-पीटकर ली थी जान
सिरोही के आबूरोड में 11वीं कक्षा की छात्रा मोमिना की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पिता फतेह मोहम्मद को 10 साल के साधारण कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी को लेकर हुई बेरहमी से पिटाई के बाद छात्रा की मौत हो गई थी। अदालत ने 13 गवाहों, 30 दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।
आबूरोड | सिरोही जिले के आबूरोड के गांधीनगर क्षेत्र स्थित प्रेम नगर में 11वीं कक्षा की छात्रा की हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-1 ने आरोपी पिता फतेह मोहम्मद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला अप्रैल 2024 का है, जब पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता ने अपनी बेटी मोमिना की बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
चाचा की शिकायत पर दर्ज हुआ था हत्या का मामला
5 अप्रैल 2024 को मृतका के चाचा अकरम ने आबूरोड सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसके भाई फतेह मोहम्मद ने फोन कर उसे घर बुलाया। जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी भतीजी मोमिना घर के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। पूछताछ में सामने आया कि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता ने उसके साथ मारपीट की थी।