झालावाड़ कंज्यूमर कोर्ट में ऋतिक रोशन और माउंटेन ड्यू कंपनी को भ्रामक विज्ञापन मामले में बड़ा अपडेट: नोटिस का जवाब दाखिल, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को
झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय में माउंटेन ड्यू के भ्रामक विज्ञापन मामले में ऋतिक रोशन और कंपनी ने नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। शिकायतकर्ता एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने दावा किया कि विज्ञापन में कोल्ड ड्रिंक पीने से अत्यधिक एनर्जी और साहस बढ़ने का दावा गुमराह करने वाला है। कोर्ट ने 12 फरवरी को नोटिस जारी किए थे, अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। शिकायतकर्ता ने विज्ञापन पर तत्काल रोक की भी मांग की है।
राजस्थान के झालावाड़ जिले में उपभोक्ता न्यायालय (कंज्यूमर कोर्ट) में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और माउंटेन ड्यू (Mountain Dew) कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ चल रहे भ्रामक विज्ञापन के मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कंपनी और अभिनेता की ओर से नोटिस का लिखित जवाब पेश कर दिया गया है, जबकि शिकायतकर्ता ने विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि और शिकायत
झालावाड़ के निवासी एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने 20 जनवरी 2026 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में परिवाद दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि माउंटेन ड्यू के टेलीविजन विज्ञापनों में, जिसमें ऋतिक रोशन ब्रांड एंबेसडर के रूप में नजर आते हैं, पूरी तरह भ्रामक दावे किए जाते हैं।