रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर पाएं 3000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए क्या हैं शर्तें और कैसे करें अप्लाई
दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अक्सर बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की चिंता सताती है। जब शरीर में काम करने की ताकत नहीं बचती, तब घर का खर्च कैसे चलेगा? इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' (PM-SYM) चला रही है। इस शानदार स्कीम के तहत आप रोजाना मात्र 2 से 7 रुपये की छोटी सी बचत करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पक्की पेंशन पा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, क्या हैं शर्तें और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना (Voluntary Pension Scheme) है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लाभार्थी हर महीने जितना पैसा अपने पेंशन खाते में जमा करता है, ठीक उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उस खाते में जमा करती है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये (36,000 रुपये सालाना) की सुनिश्चित पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।
कितना करना होगा निवेश?
इस योजना में आपकी मासिक किस्त इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में इससे जुड़ रहे हैं:
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न्यूनतम अंशदान: यदि कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है, तो उसे हर महीने मात्र 55 रुपये (यानी रोजाना करीब 2 रुपये) जमा करने होंगे।