रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर पाएं 3000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए क्या हैं शर्तें और कैसे करें अप्लाई

दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अक्सर बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा की चिंता सताती है। जब शरीर में काम करने की ताकत नहीं बचती, तब घर का खर्च कैसे चलेगा? इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' (PM-SYM) चला रही है। इस शानदार स्कीम के तहत आप रोजाना मात्र 2 से 7 रुपये की छोटी सी बचत करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पक्की पेंशन पा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, क्या हैं शर्तें और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है।

yashaswani
yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor
September 13, 2026 • 1:57 PM  345
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रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर पाएं 3000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए क्या हैं शर्तें और कैसे करें अप्लाई
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रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर पाएं 3000 रुपये की मासिक पेंशन, जानिए क्या हैं शर्तें और कैसे करें अप्लाई

केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की थी। यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना (Voluntary Pension Scheme) है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लाभार्थी हर महीने जितना पैसा अपने पेंशन खाते में जमा करता है, ठीक उतनी ही रकम केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से उस खाते में जमा करती है। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये (36,000 रुपये सालाना) की सुनिश्चित पेंशन मिलना शुरू हो जाती है।

कितना करना होगा निवेश? 

इस योजना में आपकी मासिक किस्त इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में इससे जुड़ रहे हैं:

किन्हें मिलेगा इस पेंशन योजना का फायदा?

योजना का लाभ विशेष रूप से कम आय वाले और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  • उम्र सीमा: आवेदन करते समय व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

  • आय सीमा: मासिक आमदनी 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।

  • पात्र कामगार: रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, घरेलू कामगार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, खेतिहर और भूमिहीन मजदूर, निर्माण क्षेत्र के श्रमिक, बीड़ी मजदूर, हथकरघा कामगार और चमड़ा उद्योग से जुड़े लोग इसका लाभ ले सकते हैं।

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

  • जो लोग पहले से कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), राज्य बीमा निगम (ESIC) या सरकार के अंशदान वाली नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सदस्य हैं।

  • जो लोग इनकम टैक्स (Income Tax) भरते हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।

आवेदन कैसे करें? 

इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बेहद आसान और सुविधाजनक बनाई गई है। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं:

  1. ऑफलाइन तरीका (CSC के जरिए): पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर नामांकन करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की डिटेल्स (पासबुक) देनी होगी। योजना की पहली किस्त नकद (Cash) जमा करनी होती है। इसके बाद हर महीने तय रकम आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट (Auto-Debit) सुविधा के जरिए अपने आप कट जाएगी।

  2. ऑनलाइन तरीका: अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आधिकारिक मानधन पोर्टल maandhan.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, योजना के तहत मिलने वाली 3000 रुपये की पेंशन सीधे आपके उसी लिंक किए गए बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफर कर दी जाएगी।

yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor

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