CEC ज्ञानेश कुमार के सस्पेंशन पर अंतरिम रोक से इनकार, लेकिन एकतरफा फैसलों पर ECI को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। CJI की बेंच ने ECI से जवाब मांगा है। जानें SIR विवाद, महाभियोग की तैयारी और कानूनी पहलू।

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yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor
October 5, 2026 • 1:58 PM  44
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CEC ज्ञानेश कुमार के सस्पेंशन पर अंतरिम रोक से इनकार, लेकिन एकतरफा फैसलों पर ECI को भेजा नोटिस
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CEC ज्ञानेश कुमार के सस्पेंशन पर अंतरिम रोक से इनकार, लेकिन एकतरफा फैसलों पर ECI को भेजा नोटिस

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। देश की शीर्ष अदालत ने CEC पर लगे एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। हालांकि, कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने या उनके अधिकारों को सीमित करने का कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती।

क्या है सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी?

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने CEC को निलंबित करने की मांग करते हुए यहाँ तक कह दिया कि इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में है और "देश जल जाएगा।" इस पर कोर्ट ने तार्किक रुख अपनाते हुए कई अहम बातें कहीं:

yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor

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