अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई का छापा, 2000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले में FIR दर्ज.
सीबीआई ने शनिवार सुबह अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2,227 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई, जिसमें अनिल अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज है। मामला 17,000 करोड़ के व्यापक फ्रॉड से भी जुड़ा है। आरकॉम दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है, और अनिल अंबानी की वित्तीय अनियमितताओं की जांच ईडी और सेबी भी कर रही है।
नई दिल्ली, 23 अगस्त 2025: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार सुबह उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास और रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में की गई है, जिसमें अनिल अंबानी और आरकॉम के खिलाफ एक नई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीमें सुबह 7 बजे से मुंबई में छह स्थानों पर तलाशी ले रही हैं, और इस दौरान अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद थे।
क्या है पूरा मामला?
सीबीआई की यह कार्रवाई एसबीआई की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरकॉम और इसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी पर 2,227.64 करोड़ रुपये की बकाया राशि और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि आधारित बैंक गारंटी से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर, इस मामले में एसबीआई को 3,073 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। बैंक ने 13 जून 2025 को आरकॉम और अनिल अंबानी को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीति के अनुरूप था। इसके बाद, 24 जून 2025 को एसबीआई ने इस वर्गीकरण की जानकारी आरबीआई को दी और सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की।एसबीआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरकॉम ने ऋण के उपयोग में अनियमितताएं कीं, जिसमें जटिल वित्तीय लेनदेन के जरिए धन का दुरुपयोग और संभावित रूप से फंड का हस्तांतरण शामिल है। सीबीआई की तलाशी का मकसद महत्वपूर्ण दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा करना है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बैंक के फंड का दुरुपयोग कैसे हुआ और क्या इसे अन्य संस्थाओं में डायवर्ट किया गया।