अब नहीं मिलेगा कोई मौका! आसाराम केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम और अन्य सह-आरोपियों की अपीलों पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि 16 फरवरी से नाबालिग यौन शोषण मामले में रोजाना (डे-टू-डे) सुनवाई होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले में कोई स्थगन नहीं मिलेगा और सुनवाई निर्धारित समय पर लगातार जारी रहेगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा।

Basanti Parmar
Basanti Parmar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
April 20, 2026 • 2:12 PM  16
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20 Apr 2026
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अब नहीं मिलेगा कोई मौका! आसाराम केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!

जोधपुर/जयपुर: नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू और अन्य सह-आरोपियों की अपीलों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अब तेज़ और सख्त सुनवाई का रास्ता तय कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई अब 16 फरवरी से प्रतिदिन (डे-टू-डे) आधार पर की जाएगी और किसी भी पक्ष को स्थगन (Adjournment) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत समयबद्ध सुनवाई

हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित शामिल हैं, ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए यह अहम निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन अपीलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर करना जरूरी है, इसलिए अब इसमें किसी तरह की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

Basanti Parmar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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