नो समोसा, नो बर्गर! राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर हाईकोर्ट की ‘रेड लाइट’

राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की कैंटीन और 50 मीटर के दायरे में जंक फूड (HFSS) की बिक्री पर बैन लगा दिया है।

yashaswani
yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor
August 24, 2026 • 10:34 PM  40
राजस्थान
NEWS CARD
Logo
नो समोसा, नो बर्गर! राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर हाईकोर्ट की ‘रेड लाइट’
“नो समोसा, नो बर्गर! राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर हाईकोर्ट की ‘रेड लाइट’”
Favicon
Read more on thekhatak.com/s/dbecf3
24 Aug 2026
https://thekhatak.com/s/dbecf3
Google News
Copied
नो समोसा, नो बर्गर! राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर हाईकोर्ट की ‘रेड लाइट’

बच्चों में बढ़ते मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों (Lifestyle Diseases) को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य भर के सभी स्कूलों की कैंटीन और स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की सिंगल बेंच ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर संज्ञान लेते हुए यह सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने बच्चों के बढ़ते मोबाइल स्क्रीन टाइम और शिक्षा के गिरते मूल स्तर पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है।

इन खाद्य पदार्थों पर रहेगी सख्त पाबंदी

हाईकोर्ट के आदेशानुसार, स्कूलों और उसके 50 मीटर के दायरे में हाई फैट, शुगर और सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। प्रतिबंध के दायरे में मुख्य रूप से ये चीजें शामिल हैं:

yashaswani Verified Public Figure • 17 Aug, 2026 Sub Editor

Digital Archives

home Home amp_stories Web Stories local_fire_department Trending play_circle Videos mark_email_unread Newsletter