पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह यौन शोषण मामले में बरी, नाबालिग पीड़िता ने पलटे बयान
यह फैसला उस वक्त आया जब इस मामले की मुख्य शिकायतकर्ता, जो एक नाबालिग पहलवान थी, ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर आरोप लगाए थे। उसने साफ कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे वह खुद को पीड़िता माने।
महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोपों में फंसे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
यह फैसला उस वक्त आया जब इस मामले की मुख्य शिकायतकर्ता, जो एक नाबालिग पहलवान थी, ने कोर्ट में बयान दिया कि उसने राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर आरोप लगाए थे। उसने साफ कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे वह खुद को पीड़िता माने।
क्या कहा अदालत ने?
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर सका। साथ ही मुख्य गवाह के बयान पलटने के बाद मामला कमजोर हो गया और संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बृजभूषण सिंह को आरोपमुक्त कर दिया।