राजस्थान की हजारों प्राइवेट बसों और टैक्सियों पर संकट: नए नियमों से परिचालन मुश्किल, ऑपरेटर्स चिंतित

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के कारण राजस्थान में चल रही 8000 से ज्यादा प्राइवेट बसों पर बड़ा संकट आ गया है। अब ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट केवल उसी राज्य से मिलेगा जहां वाहन रजिस्टर्ड है और ऑपरेटर का कारोबार भी उसी राज्य में होना जरूरी है। रास्ते में सवारी लेना, टोल न भरना, पुराने चालान और यात्रियों की लिस्ट न रखने पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में ज्यादा टैक्स के कारण दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड बसें अब परेशानी में पड़ गई हैं।

Mohit Parihar
Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
March 25, 2026 • 12:31 PM  9
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राजस्थान की हजारों प्राइवेट बसों और टैक्सियों पर संकट: नए नियमों से परिचालन मुश्किल, ऑपरेटर्स चिंतित
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25 Mar 2026
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राजस्थान की हजारों प्राइवेट बसों और टैक्सियों पर संकट: नए नियमों से परिचालन मुश्किल, ऑपरेटर्स चिंतित

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (All India Tourist Permit) की शर्तों में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन प्राइवेट बसों और टूरिस्ट वाहनों पर पड़ेगा, जो एक राज्य में रजिस्टर्ड होकर दूसरे राज्यों में नियमित रूप से चल रही हैं। राजस्थान में ऐसी 8 हजार से ज्यादा प्राइवेट बसें प्रभावित होने वाली हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अन्य राज्यों में है लेकिन मालिक और परिचालन मुख्य रूप से राजस्थान में होता है।

नए नियम क्या कहते हैं?

नए प्रावधानों के अनुसार: ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट अब केवल उसी राज्य से जारी या रिन्यू होगा, जहां वाहन रजिस्टर्ड है। साथ ही, ऑपरेटर का कारोबार या स्थायी निवास भी उसी राज्य में होना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी या सुविधा के लिए दूसरे राज्यों से परमिट लेने की प्रक्रिया पर लगाम लगेगी।वाहन को अपने गृह राज्य (रजिस्ट्रेशन वाले राज्य) से बाहर लगातार 60 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहना होगा (पहले यह सीमा 90 दिन थी)।

Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

Mohit Parihar is a journalist at The Khatak, covering politics and public issues with a strong focus on ground reporting and factual storytelling.

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