इनोवा हाईक्रॉस विवाद में उपभोक्ता की बड़ी जीत: गलत मॉडल देने पर डीलर को नई कार और 6.60 लाख का जुर्माना
जैसलमेर उपभोक्ता आयोग ने इनोवा हाईक्रॉस ZXO हाइब्रिड की जगह लोअर वैरिएंट ZX देने के मामले में खरीदार के पक्ष में फैसला सुनाया है।
जैसलमेर। कार खरीदते समय जिस मॉडल की बुकिंग की थी, उसकी जगह कम फीचर्स वाला लोअर वैरिएंट मिलने पर एक उपभोक्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार उसे न्याय मिल गया। जैसलमेर उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा डीलर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए खरीदार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है।
आयोग के अध्यक्ष पवन कुमार ओझा की पीठ ने 11 जून 2026 को दिए आदेश में कहा कि डीलर को उपभोक्ता से ली गई लोअर वैरिएंट कार वापस लेकर उसके बदले नई टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ZXO हाइब्रिड कार उपलब्ध करानी होगी। साथ ही मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 3 लाख रुपए तथा 10 हजार रुपए अदालती खर्च के रूप में भुगतान करना होगा।
50 हजार देकर बुक की थी हाईब्रिड कार
मामले के अनुसार जैसलमेर निवासी सुरेश कुमार बिस्सा ने 20 जुलाई 2023 को जोधपुर स्थित मयंक श्री मोटर्स शोरूम में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस ZXO हाइब्रिड मॉडल की बुकिंग कराई थी। इसके लिए उन्होंने 50 हजार रुपए एडवांस जमा करवाए थे।