1000 रुपये और एक मुर्गे की घूस ने पहुंचाया जेल, ASI कालूराम को 4 साल की सजा
भीलवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 12 साल पुराने रिश्वत मामले में जहाजपुर थाने के तत्कालीन एएसआई कालूराम को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 12 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक मामले में एसीबी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जहाजपुर थाना में तैनात रहे तत्कालीन एएसआई कालूराम कहार को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए अदालत ने चार साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जमीन विवाद में मांगी थी रिश्वत
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 23 जुलाई 2014 को गेगा का खेड़ा निवासी रमेशचंद्र मीणा और फोरूलाल मीणा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) भीलवाड़ा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि घौड़ गांव के मथुरा मीणा उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। इस संबंध में जहाजपुर थाने में शिकायत दी गई थी।
आरोप था कि मामले में कार्रवाई करने के बदले तत्कालीन एएसआई कालूराम ने 3 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वे पहले ही 1000 रुपये और एक मुर्गा रिश्वत के तौर पर दे चुके थे, लेकिन आरोपी बाकी 2 हजार रुपये की मांग कर रहा था।