पति की हत्या के केस में जेल पहुंची सीमा को हुआ प्यार...अब मंडोर ओपन जेल में होगा विवाह, हाईकोर्ट ने दी अनुमति
राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे दो सजायाफ्ता कैदियों को विवाह की अनुमति दी है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अनोखे और महत्वपूर्ण फैसले में जोधपुर की मंडोर ओपन जेल में सजा काट रहे दो उम्रकैद कैदियों को विवाह करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब जेल परिसर में ही मंडप सजेगा, पंडित मंत्रोच्चार करेंगे और दोनों वैदिक रीति-रिवाज से सात फेरे लेंगे।
खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि दो बालिग व्यक्तियों का अपनी इच्छा से विवाह करना संविधान के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। इसलिए जेल प्रशासन को नियमों के अनुसार विवाह कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने दी शादी की मंजूरी
यह आदेश जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने मूलाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह की इच्छा जताई थी। राज्य सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।