सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत: कॉमर्शियल कोर्ट का सीज और कुर्की का आदेश रद्द
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के सांगानेर में स्थित 848 रंगाई-छपाई टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट के 14 फरवरी 2025 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें CETP प्लांट के बकाया भुगतान के कारण इन फैक्ट्रियों को सीज और कुर्क करने का निर्देश था। हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पादन अदालत अपनी सीमाओं से बाहर नए दायित्व तय नहीं कर सकती। मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए कॉमर्शियल कोर्ट को वापस भेजा गया है, जिससे हजारों मजदूरों और कारोबारियों का रोजगार बच गया।
जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध सांगानेर इलाके में स्थित रंगाई-छपाई की 848 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के मालिकों को राजस्थान हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट के 14 फरवरी 2025 के उस विवादास्पद फैसले को पूरी तरह रद्द कर दिया है, जिसमें इन फैक्ट्रियों को सीज करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे।
यह फैसला कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) से जुड़े बकाया भुगतान के विवाद पर आधारित था। हाईकोर्ट ने पहले ही इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, और अब विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे स्थायी रूप से खारिज कर दिया है। मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट को भेज दिया गया है।
हाईकोर्ट के प्रमुख निर्देश और टिप्पणियां