चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए FDI नियमों में ढील: कैबिनेट ने 8.8 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने चीन समेत भारत से जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के लिए एफडीआई नियमों में ढील देने का बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कैबिनेट ने 8.8 लाख करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और जल जीवन मिशन के विस्तार को भी मंजूरी दी है।

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Web Desk Verified Media or Organization • 11 Jun, 2026 Sub Editor
March 10, 2026 • 5:27 PM  11
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चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए FDI नियमों में ढील: कैबिनेट ने 8.8 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी मंजूरी
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चीन समेत पड़ोसी देशों के लिए FDI नियमों में ढील: कैबिनेट ने 8.8 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने चीन सहित भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों में ढील देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब भारत और चीन के बीच बढ़ता व्यापार घाटा और वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव लगातार चर्चा में हैं।

2020 के ‘प्रेस नोट-3’ में दी गई राहत

सरकार ने 2020 में जारी ‘प्रेस नोट-3’ के प्रावधानों को आसान बनाया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया था। इसके तहत भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों—चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान—से आने वाले किसी भी निवेश के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी।

यह नियम जून 2020 में Galwan Valley में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद और भी सख्ती से लागू किया गया था। उसी दौर में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए TikTok, WeChat और UC Browser सहित 200 से अधिक चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था।

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