'वंदे मातरम्' पर अब कानून का पहरा, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी... जानिए कितनी होगी सजा?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026' को मंजूरी दे दी है।

kratika Jethwani
kratika Jethwani Sub Editor
August 11, 2026 • 5:49 PM  2
भारत
NEWS CARD
Logo
'वंदे मातरम्' पर अब कानून का पहरा, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी... जानिए कितनी होगी सजा?
“'वंदे मातरम्' पर अब कानून का पहरा, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी... जानिए कितनी होगी सजा?”
Favicon
Read more on thekhatak.com/s/44b487
11 Aug 2026
https://thekhatak.com/s/44b487
Google News
Copied
'वंदे मातरम्' पर अब कानून का पहरा, राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी... जानिए कितनी होगी सजा?

देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार, 11 अगस्त को 'Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026' को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है।

इस कानून के जरिए 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रीय गान 'जन गण मन' के समान वैधानिक संरक्षण दिया गया है। यानी अब राष्ट्रीय गीत के गायन को जानबूझकर रोकना या ऐसे कार्यक्रम में बाधा डालना कानून के तहत दंडनीय अपराध होगा।

कितनी होगी सजा?

नए कानून में 'वंदे मातरम्' के गायन को जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में जुटी सभा में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। यही प्रावधान पहले राष्ट्रीय गान के संबंध में लागू था, जिसे अब राष्ट्रीय गीत तक बढ़ाया गया है।

Digital Archives

home Home amp_stories Web Stories local_fire_department Trending play_circle Videos mark_email_unread Newsletter