हाईकोर्ट के आदेश पर जैसलमेर के अभ्यर्थी को मिला न्याय, इंटरव्यू में हुई भागीदारी
देवेंद्र सिंह को RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से बाहर किया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने RPSC और UGC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित विषय) भर्ती प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी को चयन सूची से बाहर करने के फैसले पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। जैसलमेर जिले के निवासी देवेंद्र सिंह को दस्तावेज सत्यापन के बाद प्रक्रिया से हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने आरपीएससी और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। साथ ही, अंतरिम राहत देते हुए अभ्यर्थी को 16 सितंबर को निर्धारित इंटरव्यू में शामिल होने का आदेश दिया गया, जिसके बाद वे सफलतापूर्वक इंटरव्यू दे पाए।
चयन से बाहर का झटका
जैसलमेर के देवेंद्र सिंह को आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (गणित) भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू के लिए चयनित किया गया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 11 सितंबर को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उन्हें अचानक चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। जबकि इस भर्ती के इंटरव्यू का अंतिम दिनांक 16 सितंबर निर्धारित था, और अन्य अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे थे।
देवेंद्र सिंह ने बताया, "मैंने पूरी मेहनत से परीक्षा दी और इंटरव्यू के लिए चुना गया, लेकिन आयोग के इस फैसले ने सब कुछ छीन लिया।" इस ने न केवल उनके भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि अन्य अभ्यर्थियों में भी असुरक्षा की भावना पैदा कर दी।