राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II भर्ती की पूरी मेरिट लिस्ट रद्द, 5% अतिरिक्त छूट को बताया अवैध
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II भर्ती की प्रोविजनल (25 सितंबर 2025) एवं फाइनल (21 अक्टूबर 2025) मेरिट लिस्ट को पूरी तरह रद्द कर दिया। कोर्ट ने RSMSSB द्वारा दी गई 5% अतिरिक्त गलती छूट को अवैध बताते हुए कहा कि पर्याप्त योग्य उम्मीदवार मौजूद होने पर नियम बदलना गैरकानूनी है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 45 दिनों में मूल नियमों (सामान्य: 20%, SC/ST: 25%) के आधार पर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए। यह फैसला मेरिट की रक्षा और भर्ती में पारदर्शिता का प्रतीक है।
कभी-कभी सिर्फ 5 प्रतिशत का फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है... और जब यही 5 प्रतिशत नियमों से बाहर हो, तो न्याय की अदालत उसे पलट भी देती है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसी सिद्धांत को साकार करते हुए हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त फैसला सुनाया है। स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II की भर्ती प्रक्रिया में दी गई 5% अतिरिक्त छूट को गैरकानूनी करार देते हुए कोर्ट ने पूरी प्रोविजनल और फाइनल मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है।
भर्ती का पूरा मामला क्या था?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने 26 फरवरी 2024 को स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड-II के कुल 444 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। चयन प्रक्रिया दो चरणों में थी: