भाजपा विधायक लालाराम बैरवा पर 20 बीघा चारागाह जमीन कब्जाने का आरोप, गोशाला के नाम पर घेराबंदी
भीलवाड़ा के शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा पर गोशाला के नाम पर 20 बीघा चारागाह जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। जिस भूमि पर आवंटन प्रक्रिया चल रही थी, वहां तारबंदी, निर्माण और बिजली कनेक्शन मिला, जबकि मौके पर एक भी गाय नहीं थी। राजस्व विभाग ने नियम पूरे नहीं होने के कारण भूमि आवंटन का प्रस्ताव खारिज कर दिया, लेकिन कब्जा बरकरार होने के आरोप हैं। विधायक ने कहा कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया जारी है और वे जमीन हड़पना नहीं चाहते।
भीलवाड़ा। शाहपुरा से भाजपा विधायक लालाराम बैरवा पर गोशाला के नाम पर करीब 20 बीघा चारागाह भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि जिस जमीन को गोशाला संचालन के लिए आवंटित कराने की प्रक्रिया चल रही थी, उस पर पहले ही तारबंदी कर निर्माण कर लिया गया है। इतना ही नहीं, मौके पर बिजली का कनेक्शन भी मौजूद है, जबकि स्थल पर एक भी गाय नहीं मिली।
मामले की पड़ताल में सामने आया कि संबंधित जमीन पर देव गौशाला सेवा संस्थान के नाम से आवंटन का प्रस्ताव भेजा गया था। हालांकि, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी गौशाला को भूमि आवंटन के लिए संस्था का राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत होना और कम से कम तीन वर्षों से गौशाला का संचालन करना अनिवार्य है। ये शर्तें पूरी नहीं होने के कारण राजस्व विभाग ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन जमीन पर कब्जा अभी भी बरकरार बताया जा रहा है।