राजस्थान की जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी नदी में बढ़ते प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नदी के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। जानें क्या है पूरा मामला।
राजस्थान की जोजरी नदी में लगातार बढ़ रहे खतरनाक प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने पर्यावरण को हो रहे गंभीर नुकसान को देखते हुए नदी के किनारे 100 मीटर तक के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राजस्थान सरकार और संबंधित प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक 'हाई फ्लड लाइन' और 'इकोलॉजिकल बफर जोन' की सीमाएं तय करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नदी के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए यह अंतरिम दायरा लागू रहेगा।
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