नागौर में 8 जून को महा सम्मेलन: धारा 163 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

नागौर में जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित ने आदेश निकालते हुए धारा 163 लगा दी हैं।5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक यह आदेश यथावत रहने वाले हैं। इस दौरान किसी भी तरह की रैली,प्रदर्शन, जुलूस, सभा पर पूर्णतय प्रतिबंध रहने वाला हैं। वहीं नागौर की सीमा में किसी भी हथियारबंद व्यक्ति या विस्फोटक सामग्री इत्यादि को लेकर प्रवेश वर्जित रहेगा। सोशल मीडिया, जुलूस, रैली, भाषण, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध; उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई ..

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Web Desk Verified Media or Organization • 11 Jun, 2026 Sub Editor
June 5, 2025 • 7:49 PM  3.6k
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नागौर में 8 जून को महा सम्मेलन: धारा 163 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
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5 Jun 2025
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नागौर में 8 जून को महा सम्मेलन: धारा 163 लागू, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

लेखक - यशस्वनी /ममता

नागौर जिला प्रशासन ने 8 जून 2025 को प्रस्तावित महा सम्मेलन और उससे जुड़ी संभावित गतिविधियों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित द्वारा जारी किया गया है और यह 5 जून से 20 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

प्रशासन को इन कार्यक्रमों को लेकर शांति भंग होने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है ताकि सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

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