हाईकोर्ट की सख्ती: 5 दिन में पंचायत-निकाय चुनाव की तारीख बताएं, चुनाव आयुक्त को अवमानना की चेतावनी
राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग को पांच दिन के भीतर चुनाव की तारीख बताने का निर्देश दिया है। अदालत ने चुनाव आयुक्त से अवमानना की कार्रवाई पर सवाल उठाए और राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट व लॉटरी प्रक्रिया की समय-सीमा भी सोमवार तक बताने को कहा है।
जयपुर। राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पांच दिन के भीतर, यानी सोमवार तक पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख घोषित करने की जानकारी अदालत को दे।
सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह और ओबीसी आयोग के सदस्य सचिव भी अदालत में मौजूद रहे। कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार दोनों से चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई।
चुनाव आयुक्त से पूछा- अवमानना की कार्रवाई क्यों न करें?