राजस्थान SI भर्ती 2021 पेपर लीक: हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 18 अगस्त तक लिखित बहस के आदेश
राजस्थान SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 18 अगस्त तक लिखित बहस पेश करने के आदेश। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सुनवाई पूरी की।
राजस्थान पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। गुरुवार को जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सभी पक्षों को 18 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें पेश करने का आदेश दिया है। इस मामले में चल रही सुनवाई और कोर्ट का अंतिम फैसला न केवल भर्ती की दिशा तय करेगा, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को भी प्रभावित करेगा।
सभी पक्षों ने रखा अपना-अपना पक्ष
हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में सभी पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। याचिकाकर्ता कैलाश चंद शर्मा और अन्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मेजर आरपी सिंह, हरेंद्र नील, और ओमप्रकाश सोलंकी ने पैरवी की। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और पेपर लीक के पुख्ता सबूत होने का दावा करते हुए भर्ती रद्द करने की मांग दोहराई।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। सरकार ने भर्ती को रद्द करने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि पूरी भर्ती को रद्द करना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की। दूसरी ओर, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर और तनवीर अहमद ने पैरवी करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की। उनका कहना था कि दोषी अभ्यर्थियों को अलग किया जा सकता है, लेकिन पूरी भर्ती रद्द करना उचित नहीं है।