क्रिकेटर यश दयाल को रेप मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम राहत: गिरफ्तारी पर रोक, 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश
आईपीएल चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को रेप (दुष्कर्म) के गंभीर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस गणेशराम मीणा की बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के सामने जयपुर के सांगानेर थाने में पेश होने का आदेश दिया। पोक्सो कोर्ट से पहले याचिका खारिज होने के बाद यह राहत मिली। कोर्ट ने पीड़िता के वकील से उम्र और मुलाकातों पर सवाल किए, जबकि यश के वकील ने सार्वजनिक मुलाकातों और दो साल की देरी का हवाला दिया। जांच में सहयोग का निर्देश दिया गया है।
जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को राजस्थान हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। रेप के गंभीर आरोपों वाले इस मामले में हाईकोर्ट ने क्रिकेटर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने यश दयाल को 30 जनवरी तक जांच अधिकारी (IO) के सामने सांगानेर थाना, जयपुर में पेश होने का निर्देश दिया है।
यह फैसला जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की जांच डायरी और जांच अधिकारी को बुलाया था। यश दयाल के वकील चंद्रशेखर शर्मा ने कोर्ट को अवगत कराया कि पिछली सुनवाई में जांच अधिकारी को तलब किया गया था और आज वे कोर्ट में मौजूद थे। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दो साल की देरी से दर्ज कराया गया है। यश दयाल की ओर से कहा गया कि वे जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। इस आधार पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।
मामले की पृष्ठभूमि