टोंक SP विकास सांगवान का बयान: नरेश मीणा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लगाईं दो अहम शर्तें

नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहाई होगी, लेकिन रिलीज प्रोसेसन पर रोक और हर महीने थाने में हाजिरी की शर्त है। टोंक में पुलिस बल तैनात।

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July 14, 2025 • 6:15 PM  64
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टोंक SP विकास सांगवान का बयान: नरेश मीणा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लगाईं दो अहम शर्तें
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टोंक SP विकास सांगवान का बयान: नरेश मीणा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लगाईं दो अहम शर्तें

नरेश मीणा को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज उनकी जेल से रिहाई होने जा रही है। इस मामले में टोंक के पुलिस अधीक्षक (SP) विकास सांगवान ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नरेश मीणा की रिहाई की प्रक्रिया आज पूरी की जाएगी।

हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत के साथ दो अहम शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त के अनुसार, नरेश मीणा को प्रत्येक महीने की 25 तारीख को टोंक के नगर फोर्ट थाने में हाजिरी देनी होगी। दूसरी शर्त के तहत, उनकी रिहाई के बाद किसी भी प्रकार का रिलीज प्रोसेसन या जुलूस आयोजित नहीं किया जाएगा।

SP विकास सांगवान ने बताया कि नरेश मीणा की लीगल टीम के साथ इस संबंध में चर्चा की गई है और उन्होंने इन शर्तों पर सहमति जताई है। इसके साथ ही, नरेश मीणा की टीम ने लोगों से अपील की है कि रिहाई के दौरान किसी भी तरह का जुलूस, स्वागत समारोह या भीड़ एकत्रित न की जाए।

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