IAS आरती डोगरा पर ACB जांच के आदेश: हाईकोर्ट सख्त, कहा– जानबूझकर रोकी गई कार्रवाई, भ्रष्टाचार की आशंका
राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम चेयरपर्सन और आईएएस अधिकारी आरती डोगरा के खिलाफ ACB जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता के मामले में जांच को जानबूझकर लंबित रखा, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बनती है। अदालत ने तीन महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामला प्रमोशन विवाद और रोस्टर रजिस्टर संधारण से जुड़ा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने डिस्कॉम की चेयरपर्सन और आईएएस अधिकारी आरती डोगरा के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से जांच कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि मामले में प्रथम दृष्टया ऐसे हालात सामने आते हैं, जिनसे भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह आदेश राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस रवि चिरानिया की बेंच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरके मीणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने ACB को निर्देश दिया है कि वह पूरे मामले की जांच कर तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करे।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि डिस्कॉम चेयरपर्सन ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच को लेकर निर्णय जानबूझकर लंबित रखा। अदालत ने कहा कि यह आचरण कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता को दर्शाता है और इससे संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है।
प्रमोशन विवाद से जुड़ा मामला