कांग्रेस विधायकों मुकेश भाकर और मनीष यादव को एक-एक साल की सजा, 11 साल पुराने रास्ता जाम मामले में कोर्ट का फैसला
राजस्थान के कांग्रेस विधायकों मुकेश भाकर और मनीष यादव को 11 साल पुराने रास्ता जाम मामले में एक-एक साल की सजा सुनाई गई। जयपुर की ACJM-19 अदालत ने अभिषेक चौधरी सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
राजस्थान की सियासत में बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के दो विधायकों, लाडनूं से मुकेश भाकर और शाहपुरा से मनीष यादव को 11 साल पुराने रास्ता जाम करने के मामले में जयपुर की एक अदालत ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। दोनों विधायक कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा, झोटवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी सहित सात अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है।
जयपुर महानगर प्रथम की ACJM-19 अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सभी नौ आरोपियों को रास्ता रोकने और विधि विरुद्ध जमावड़े के लिए दोषी पाया। अन्य दोषियों में राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानु प्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं। हालांकि, कोर्ट ने अपील के लिए समय देते हुए सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है।
11 साल पुराना है मामला
यह पूरा मामला 13 अगस्त, 2014 का है, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर JLN मार्ग पर आरोपियों ने रास्ता जाम किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था, और अब 11 साल बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया।