डमी कैंडिडेट से लेकर RAS तक: पेपर लीक आरोपी पर कोर्ट का सख्त फैसला

राजस्थान के पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने RAS चयनित हनुमाना राम की जमानत खारिज कर दी। आरोप है कि वह डमी कैंडिडेट बनकर कई परीक्षाओं में शामिल रहा और एक बड़े परीक्षा रैकेट से जुड़ा हुआ था। लेकिन सवाल यह है—एक टॉपर छात्र आखिर ऐसे गंभीर आरोपों तक कैसे पहुंच गया? सरकार ने कोर्ट में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उसका व्यवहार सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक है। अब पूरा मामला सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि पेपर लीक नेटवर्क की गहराई को भी उजागर करता दिख रहा है।

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TEAM KHATAK Verified Media or Organization • 11 Jun, 2026 Editor
April 15, 2026 • 1:12 PM  9
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डमी कैंडिडेट से लेकर RAS तक: पेपर लीक आरोपी पर कोर्ट का सख्त फैसला
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15 Apr 2026
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डमी कैंडिडेट से लेकर RAS तक: पेपर लीक आरोपी पर कोर्ट का सख्त फैसला

जयपुर/नई दिल्ली: राजस्थान के बहुचर्चित लोक परीक्षा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाते हुए आरएएस चयनित हनुमाना राम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और आरोपों की प्रकृति को देखते हुए साफ कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की राहत देना न्यायहित में नहीं होगा।

यह फैसला न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुनाया।

सरकार का कड़ा विरोध, कोर्ट में तीखी दलीलें

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने अदालत में बेहद सख्त रुख अपनाया। सरकार की ओर से दलील दी गई कि आरोपी का व्यवहार केवल एक गलती नहीं बल्कि एक संगठित और दोहराया गया अपराध पैटर्न है।

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