रेलवे का बड़ा फैसला: बिना टिकट सफर किया तो अब लगेगा दोगुना जुर्माना, दूसरे के टिकट पर यात्रा करने और ट्रेन में हंगामा मचाने वालों पर भी होगी जेल-कोर्ट की कार्रवाई
भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है।
भारतीय रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाले और सह-यात्रियों को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों की अब खैर नहीं है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन और रेलवे परिसरों में सुरक्षा तथा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जुर्माने की राशियों में भारी बढ़ोतरी की है। नए आदेश के मुताबिक, अब बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को दोगुना कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे के टिकट पर सफर करने और अभद्र व्यवहार करने वालों के लिए भी सख्त सजा के प्रावधान किए गए हैं।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगे नए नियम
रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला द्वारा 18 जून को देश के सभी रेलवे जोन को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। ये नए नियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय तारीख के बाद किसी भी स्तर पर पुराने प्रावधानों के आधार पर ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।
न्यूनतम जुर्माना हुआ 500 रुपए, दूसरे के टिकट पर सफर पड़ेगा भारी
अब तक बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्रियों से न्यूनतम 250 रुपए जुर्माना वसूला जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही यदि कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट लेकर यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में: