राजस्थान में नई कॉमर्शियल LPG नीति लागू: 40% से 100% तक गैस आवंटन, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सिलेंडर
राजस्थान सरकार ने नई कॉमर्शियल LPG नीति लागू की। अलग-अलग सेक्टर को 40% से 100% तक गैस आवंटन होगा, जबकि बिना रजिस्ट्रेशन अब सिलेंडर नहीं मिलेगा।
राजस्थान में कॉमर्शियल एलपीजी (LPG) को लेकर नई नीति लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब अलग-अलग उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर 40 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक गैस आवंटन किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सीमित आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना और जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता देना है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 8 मार्च को केंद्र सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के तहत कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट गैस मिल सके। अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से कॉमर्शियल सप्लाई धीरे-धीरे बहाल की जा रही है, जो फिलहाल करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
अलग-अलग सेक्टर के लिए तय कोटा
नई नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए गैस आवंटन इस प्रकार निर्धारित किया गया है: