राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बड़ा झटका: जीरो कटऑफ वाली मेरिट लिस्ट रद्द, हाईकोर्ट बोला- बिना न्यूनतम अंक नहीं मिलेगी नौकरी

राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में जीरो कटऑफ वाली कई कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम अंक तय करना जरूरी है, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया असंवैधानिक मानी जाएगी।

Kashish Sain
Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
May 22, 2026 • 12:41 PM  19
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राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बड़ा झटका: जीरो कटऑफ वाली मेरिट लिस्ट रद्द, हाईकोर्ट बोला- बिना न्यूनतम अंक नहीं मिलेगी नौकरी
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राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बड़ा झटका: जीरो कटऑफ वाली मेरिट लिस्ट रद्द, हाईकोर्ट बोला- बिना न्यूनतम अंक नहीं मिलेगी नौकरी

राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी भर्तियों में शामिल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में जीरो कटऑफ पर चयन किए जाने को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कई कैटेगरी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है।

जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारित करना अनिवार्य है। बिना न्यूनतम योग्यता तय किए भर्ती करना संविधान की भावना के खिलाफ माना जाएगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि—

Kashish Sain Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

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