Panchayat-Nikay Elections: हाईकोर्ट की डेडलाइन खत्म, चुनाव टले तो बढ़ेंगी आयोग की मुश्किलें
राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की हाईकोर्ट डेडलाइन खत्म हो गई है। चुनाव टलने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियां दोबारा तैयार करनी पड़ सकती हैं।
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल अपने चरम पर है। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा तय की गई महत्वपूर्ण डेडलाइन पूरी हो रही है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हो पाने से कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
दरअसल, हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को आदेश दिया था कि पंचायत-निकाय चुनाव के लिए परिसीमन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाए और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराए जाएं। अब जब यह समयसीमा खत्म हो चुकी है, तो राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों पर दबाव बढ़ गया है।
मामले ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग के सचिव राजेश वर्मा को नोटिस जारी कर दिया है। इससे साफ है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है।