राजस्थान में पंचायती राज चुनावों से पहले बड़ा खतरा: हजारों पूर्व प्रत्याशियों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 से पहले बड़ा झटका: 2020 के चुनाव में खर्च का ब्योरा समय पर न जमा करने वाले हजारों पूर्व प्रत्याशियों (पंच, सरपंच, सदस्य आदि) पर राज्य चुनाव आयोग 3 साल तक किसी भी पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। आयोग नियमों के तहत 15 दिनों में खर्च विवरण अनिवार्य मानता है, और अब जिला कलेक्टरों से ऐसी लिस्ट मंगाई जा रही है। साथ ही खर्च सीमा दोगुनी की गई है, प्रचार में तांगा-बैलगाड़ी जैसी गाड़ियों पर बैन लगाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने हैं।

Mohit Parihar
Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor
January 17, 2026 • 12:24 PM  442
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राजस्थान में पंचायती राज चुनावों से पहले बड़ा खतरा: हजारों पूर्व प्रत्याशियों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है
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17 Jan 2026
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राजस्थान में पंचायती राज चुनावों से पहले बड़ा खतरा: हजारों पूर्व प्रत्याशियों पर 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है

राजस्थान में आगामी पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के चुनाव मार्च-अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए पिछले चुनावों में खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले हजारों प्रत्याशियों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ऐसे प्रत्याशियों को 3 साल तक किसी भी पंचायती राज चुनाव में भाग लेने से रोका जा सकता है।

Mohit Parihar Verified Public Figure • 11 Jun, 2026 Sub Editor

Mohit Parihar is a journalist at The Khatak, covering politics and public issues with a strong focus on ground reporting and factual storytelling.

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